तस्वीर में देख सकते हैं कि लड़की काले रंग की ड्रेस में है और पोज दे रही है। वहीं पिता का शव पीछे खुले कॉफिन में पड़ा है। अगली फोटो में उसने हाथ जोड़कर पोज दिया है।
कोर्ट ने आईटीसी मौर्य को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उनकी सर्विस में कमी के लिए शिकायतकर्ता आशना रॉय को 8 सप्ताह के भीतर 2 करोड़ का मुआवजा देने को कहा।