मुंबई पुलिस जावेद अख्तर की शिकायत पर कंगना के खिलाफ करेगी जाँच, कोर्ट ने दी मंजूरी: जानिए क्या है मामला

जावेद अख्तर-कंगना रनौत

अंधेरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आरआर खान ने आज मुंबई पुलिस को गीतकार जावेद अख्तर द्वारा अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ दर्ज आपराधिक मानहानि के मामले में जाँच के निर्देश दे दिए हैं। बता दें जावेद अख्तर ने एक टीवी इंटरव्यू के दौरान उनके खिलाफ कुछ बयान देने के लिए कंगना रनौत के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। कोर्ट ने पुलिस को अगले साल 16 जनवरी तक अपनी रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है।

जावेद अख्तर के वकील निरंजन मुंदरगी ने कहा कि उनके मुवक्किल का नाम बेवजह संवेदनशील मामले में घसीटा गया था, जबकि उनका साक्षात्कार दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु को लेकर था। मुंदरगी ने कहा कि कथित तौर पर एक ‘बॉलीवुड सुसाइड गिरोह’ में अख्तर का संदर्भ देते हुए रनौत ने उनका नाम भी घसीटा था।

मामले को लेकर अधिवक्ता मुंदरगी ने अदालत से आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 202 को लागू करने का अनुरोध किया और या तो गवाह को बयान दर्ज करने के लिए अदालत में बुलाने या पुलिस को मामले में जाँच करने के लिए निर्देश देने को कहा था।

गौरतलब है कि इस साल शुरुआत में रिपब्लिक टीवी को दिए एक साक्षात्कार में कंगना रनौत ने बॉलीवुड गीतकार जावेद अख्तर के ‘नास्तिक’ होने के बारे में खुलासा करते हुए कहा था कि जावेद अख्तर जैसे लोग, जो ‘नास्तिक’ होने का दिखावा करते हैं, वास्तव में, इंडस्ट्री के भीतर ऐसे लोगों पर नज़र रखते हैं कि वे इस्लाम के समर्थक हैं या नहीं? कंगना ने कहा कि कि ये लोग इंडस्ट्री में इस्लाम के समर्थकों या उनके हित में रहने वाले लोगों को ‘फ़िल्टर’ करते हैं और उन्हें बढ़ावा देते हैं।

इसके बाद दिए ‘रिपब्लिक टीवी’ को दिए एक और इंटरव्यू में कंगना रनौत ने बताया था कि जावेद अख्तर ने उन्हें अपने घर बुला कर कहा था, “तुम्हें आत्महत्या करनी पड़ेगी क्योंकि वह तुम्हें जेल में बंद कर देंगे। उन्होंने (ऋतिक रोशन) तुम्हारे खिलाफ़ सारे सबूत इकट्ठा कर लिए हैं। वह समझ चुके हैं कि केस पूरी तरह उनके हाथों में है। तुम्हें आत्महत्या करनी पड़ेगी क्योंकि तेरा मुँह काला हो जाएगा तो तू जाएगी कहाँ?” अब जावेद अख्तर ने इस बयान को लेकर कंगना के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया है।

इन्हीं इंटरव्यू को लेकर अख्तर ने रनौत के खिलाफ आईपीसी की धारा 409 और 500 के तहत मानहानि का मुकदमा दायर किया था। उन्होंने कहा था कि रानौत के साक्षात्कार को रिपब्लिक टीवी चैनल और YouTube पर लाखों लोगों ने देखा था। उन्होंने कहा कि साक्षात्कार टाइम्स नाउ और एबीपी न्यूज सहित कई मीडिया चैनलों द्वारा भी कवर किया गया था।

ऑपइंडिया स्टाफ़: कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया