रमजान के महीने में पड़ने वाले अंतिम तीन चरणों के मतदान के समय में बदलाव करने की माँग को चुनाव आयोग ने रविवार (मई 6, 2019) को खारिज कर दिया है। चुनाव आयोग का कहना है कि लोकसभा 2019 के आम चुनाव के 5वें, 6ठे और 7वें चरण के मतदान के तय समय में फेरबदल करना संभव नहीं है।
गौरतलब है कि कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दर्ज हुई थी। इस याचिका में याचिकाकर्ताओं ने रमजान के दौरान मतदान के समय को सुबह 7 बजे की बजाय 5 बजे से कर देने की अपील की थी। कोर्ट में यह याचिका मोहम्मद निजामुद्दीन पाशा और असद हयात द्वारा दायर की गई थी।
EC rejects plea seeking rescheduling of the commencement of voting from 7 am to 4.30/5.00 am during the month of Ramzan. EC States “Commission does not find it feasible to alter the existing hours of poll for the 5th, 6th & 7th phase of general elections to the Lok Sabha, 2019.” pic.twitter.com/grV4MfiJx8
— ANI (@ANI) May 5, 2019
याचिकाकर्ताओं की दलील थी कि मतदान के अंतिम तीन चरण में देश के कई हिस्सों में भीषण गरमी रहेगी और ‘लू’ चल सकती है, उस दौरान रमजान का महीना भी रहेगा, इसलिए मतदान का समय सुबह 7 बजे की बजाय तड़के 4:30 या 5 बजे से कर देना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस विषय पर चुनाव आयोग को विचार करने को कहा था। कोर्ट ने इस मामले पर चुनाव आयोग से कोई जवाब नहीं माँगा था। खबरों की मुताबिक कोर्ट ने आयोग से सिर्फ़ यह जानने की कोशिश की थी कि वे इस प्रकार की माँग पर गौर कर सकते हैं या नहीं?
उल्लेखनीय है कि चुनाव शुरू हो जाने के बाद सर्वोच्च न्यायालय तब तक चुनाव आयोग के काम में दखल नहीं दे सकता है, जब तक कोई बड़ी चूक या किसी नियम का उल्लंघन न हुआ हो। इसलिए, पूरा मामला चुनाव आयोग पर निर्भर करता था कि वह इस पर क्या फैसला करेगा।