समीर कुरैशी बन गया सैम मार्टिन, ईसाई महिला को फँसाया: गुजरात में लव जिहाद विरोधी कानून में पहली गिरफ्तारी

लव जिहाद (प्रतीकात्मक तस्वीर)

गुजरात में हाल ही में अमल में आए लव जिहाद विरोधी कानून के तहत पहली गिरफ्तारी हुई है। खबर है कि एक मुस्लिम युवक ने ईसाई बनकर महिला को प्रेम जाल में फँसाया और फिर उसके साथ दुष्कर्म कर उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें खींच लीं। बाद में इन्हीं तस्वीरों के जरिए उसने जबरन निकाह किया और उसका गर्भपात करवाता रहा। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, वडोदरा पुलिस ने समीर कुरैशी नाम के व्यक्ति को गुजरात धर्म की स्वतंत्रता (संशोधन) अधिनियम, 2021 के तहत गिरफ्तार किया गया। पुलिस का कहना है कि समीर अपने अब्बा के साथ दुकान चलाता था और उस पर आरोप है कि उसने खुद को ईसाई धर्म का दिखाकर दूसरे धर्म की महिला को प्रेम जाल में फँसाया। साल 2019 में सोशल मीडिया पर वह महिला से सैम मार्टिन के नाम से मिला था।

पुलिस के अनुसार, उस समय महिला ने युवक का धर्म देखते हुए उससे शादी करने के लिए हाँ कर दी, लेकिन बाद में पता चला कि शादी ईसाई रीति रिवाज से नहीं, बल्कि मुस्लिम रीति रिवाजों से हो रही थी। शादी के नाम पर निकाह का आयोजन हुआ। निकाह के बाद पहले पीड़िता का नाम बदलवाया गया और फिर उस पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया जाने लगा। समीर अपनी बात मनवाने के लिए महिला को जातिसूचक गालियाँ भी देता था। 

बता दें कि शिकायतकर्ता ने इस संबंध में मीडियाकर्मियों को भी बताया। उन्होंने कहा कि समीर कुरैशी ने सोशल मीडिया पर अपनी फर्जी पहचान के जरिए पीड़िता को फँसाया। उसके बाद उसने महिला के साथ दुष्कर्म किया और महिला की आपत्तिजनक तस्वीरों के जरिए उसे ब्लैकमेल कर करके उससे निकाह किया। इन संबंधों के दौरान महिला को गर्भपात के लिए भी मजबूर किया जाता था।

उल्लेखनीय है कि गुजरात में लव जिहाद विरोधी कानून 15 जून से लागू हुआ है। इसके लिए  गुजरात धर्म की स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक, 2021 को विधानसभा में एक अप्रैल को बहुमत से पारित किया गया था। इसे गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने मई में मँजूरी दी थी। गुजरात धर्म की स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक, 2021 के तहत शादी के जरिए जबरन धर्म परिवर्तन कराने पर सख्त सजा का प्रावधान रखा गया है। गुजरात धार्मिक स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक, 2021 को अपनी स्वीकृति दी थी, जिसमें कुछ मामलों में 10 साल तक की कैद और 5 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है।

ऑपइंडिया स्टाफ़: कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया