MLA नाहिद हसन फ़रार, कोई भी उसके बारे में सूचना दे सकता है: भगोड़ा घोषित कर की गई मुनादी

विधायक नाहिद हसन भगोड़ा घोषित (फ़ाइल फ़ोटो)

उत्तर प्रदेश के शामली ज़िले की कैराना विधानसभा से समाजवादी पार्टी (सपा) विधायक नाहिद हसन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कोर्ट से कुर्की का नोटिस पारित होने के बाद तीन अलग-अलग मामलों में फ़रार चल रहे नाहिद हसन को शामली की विशेष अदालत ने भगोड़ा घोषित कर दिया है। हसन के ख़िलाफ़ 13 मामले दर्ज हैं।

पुलिस ने फास्ट ट्रैक कोर्ट शामली से NBW और धारा-82 के तहत आदेश प्राप्त कर विधायक नाहिद हसन के आवास पर नोटिस चिपका दिया है। साथ ही हसन के चबूतरे के गेट पर भी उन्होंने नोटिस चिपकाया। ख़बर के अनुसार, नोटिस चिपकाने से पहले पुलिस ने चौक बाज़ार से विधायक नाहिद हसन के आवास पर मुनादी (ढोल बजाते हुए) करवाते हुए माइक से अनाउंसमेंट भी करवाई। 

अनाउंसमेंट में कोतवाली प्रभारी यशपाल धामा ने कहा कि अभियुक्त नाहिद मुक़दमे में फ़रार चल रहा है। उसके बारे में कोई भी व्यक्ति कभी भी सूचना दे सकता है और सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा।

पुलिस के अनुसार, जनवरी 2018 को मोहम्मद अली ने कैराना कोतवाली में सपा विधायक चौधरी नहाद हसन, उनकी माँ पूर्व सांसद तबस्सुम बेगम और आठ अन्य पर 87 लाख 80 हज़ार रुपए लेने के बाद ज़मीन का बैमाना किसी दूसरे के नाम करने का मामला दर्ज कराया था।

पिछले दिनोंं इस मामले में हसन के ख़िलाफ़ कोर्ट से वारंट प्राप्त कर पुलिस विधायक की गिरफ़्तारी में प्रयासरत थी, लेकिन हसन अभी भी पुलिस की पहुँच से दूर है। वहीं, हसन की माँ को शुक्रवार (4 अक्टूबर) को अंतरिम ज़मानत मिल गई थी। एसपी अजय कुमार ने बताया कि धोखाधड़ी के मामले में विशेष न्यायाधीश कोर्ट ने शनिवार (5 अक्टूबर) को सुनवाई के दौरान पुलिस को धारा-82 के तहत कार्रवाई करने की इजाज़त दे दी। उन्होंने बताया कि नाहिद की गिरफ़्तारी के लिए 11 टीमों का गठन किया गया है।   

बता दें कि धारा-82 के तहत एक तरह का नोटिस दिया जाता है कि आरोपित या तो सरेंडर कर दे अन्यथा उसके ख़िलाफ़ कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। धारा-82 की समय-सीमा समाप्त होने के बाद पुलिस न्यायालय के समक्ष धारा-83 यानी कुर्की की अपील करेगी। धारा-83 के आदेश मिलने के बाद पुलिस कुर्की की कार्रवाई करती है।

एक मामला 9 सितंबर 2019 का भी है, जब विधायक अपनी कार से जा रहे थे। इस दौरान उनकी नोकझोंक एसडीएम कैराना डॉ अमित पाल शर्मा और तत्कालीन पुलिस क्षेत्राधिकारी से हो गई। सोशल मीडिया पर घटना का एक वीडियो भी वायरल हो गया था। वीडियो सामने आने के बाद कैराना कोतवाली में सरकारी काम में बाधा डालने समेत कई गंभीर दाराओं में मामला दर्ज हुआ था।

ख़बर के अनुसार, हसन के ख़िलाफ़ धारा-419, 420, 465, 153, 353, 504, 505, 188 और 7 CLA एक्ट के चहत मामला दर्ज किया गया था। मामला दर्ज होने के बाद नाहिद की माँ तबस्सुम बेगम ने शामली में धरने की चेतावनी दी थी, जिसके बाद यह मामला सुर्खियों में छा गया।

ऑपइंडिया स्टाफ़: कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया