महाराष्ट्र के ठाणे में नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न करने के आरोप में एक मदरसा टीचर को 5 साल की सज़ा सुनाई गई। दोषी मौलवी की पहचान मोहम्मद सरताज शेख के रूप में हुई है। कोर्ट ने जेल की सजा के साथ ही 5000 रुपए का जुर्माना लगाया।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ठाणे की विशेष पॉक्सो कोर्ट के जज वीवी विरकर ने मामले की सुनवाई की। इस दौरान उन्होंने मोहम्मद सरताज शेख को दोषी ठहराते हुए 5 साल की सजा सुनाई। इसके अलावा दोषी ठहराए गए मौलवी को 5 हजार रुपए का जुर्माना भी भरना होगा।
मोहम्मद सरताज शेख को कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376 (F) (2) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (POCSO) के तहत दोषी ठहराया।
इस मामले में एक अधिकारी ने कहा है कि मोहम्मद सरताज शेख मदरसे में अरबी पढ़ाता था। 16 नवंबर, 2017 की सुबह पीड़िता का यौन उत्पीड़न कर वह मौके से भाग गया था। इसके बाद लड़की ने परिजनों को आपबीती सुनाते हुए पेट में दर्द की शिकायत की थी। इसके बाद आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।
पहले भी आ चुके हैं ऐसे मामले
बता दें कि इससे पहले जुलाई 2023 में पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में मदरसा शिक्षक की हैवानियत का मामला सामने आया था। आरोप है कि मदरसा शिक्षक फैजुद्दीन मुल्ला ने 8वीं क्लास की छात्रा का रेप किया। इसके बाद मारपीट कर उसे बाथरूम में बंद कर दिया। इस मामले में पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने आरोपित मुल्ला को गिरफ्तार किया था।
वहीं, जून 2023 में उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक मदरसे के मौलवी को रेप के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पीड़िता नाबालिग छात्रा है। कारी मोहम्मद अहमद पर नशीला पदार्थ खिलाकर छात्रा से रेप और अश्लील वीडियो बनाने का आरोप लगा था। रेप के बाद वह पीड़िता को ब्लैकमेल करने लगा था। मुँह खोलने पर जादू-टोने से उसके परिवार को खत्म करने की धमकी दी थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपित मदरसा टीचर को गिरफ्तार किया था। उक्त दोनों ही मामले कोर्ट में लंबित हैं। जल्द ही सजा होने की उम्मीद है।