UP के ‘ऑपरेशन’ क्लीन में अतीक गैंग की ₹46 करोड़ की संपत्ति कुर्क, 1 साल में ₹2000 करोड़ की अवैध प्रॉपर्टी पर हुई कार्रवाई

अतीक अहमद गैंग पर प्रशासन का वार (दाईं तस्वीर साभार: दैनिक भास्कर)

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातर राज्य के अपराधियों और उनके द्वारा अर्जित अवैध संपत्तियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में प्रयागराज पुलिस ने अपने ऑपरेशन क्लीन में बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद की गैंग को निशाने पर लिया हुआ है। पिछले 1 हफ्ते में अतीक गैंग के सदस्यों की 46 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की गई और अब आगे 22 सदस्य ऐसे हैं जिनकी कुंडली प्रयागराज पुलिस लगातार खंगाल रही है। 

बता दें कि कोरोना संकट के चलते कुछ समय से प्रशासन की ओर से गुंडों माफियाओं के ख़िलाफ़ कार्रवाई पर रोक लगी थी। हालाँकि 5 जून को इस पर दोबारा कार्रवाई शुरू हुई। अब अतीक अहमद के बाद विधायक विजय मिश्रा, पूर्व ब्लाक प्रमुख दिलीप मिश्रा, रामलोचन यादव जैसे माफिया और इनकी गिरोह से जुड़े लोग भी पुलिस की रडार पर हैं।

दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस अतीक अहमद के अतिरिक्त विधायक विजय मिश्रा, पूर्व ब्लाक प्रमुख दिलीप मिश्रा, मो जावेद उर्फ पप्पू गंजिया, पूर्व सपा विधायक विजमा यादव, रामलोचन यादव, गणेश यादव की कुंडली नए सिरे से खंगाल रही है।

1 हफ्ते में किस-किसकी संपत्ति हुई कुर्क

5 जून को पूर्व विधायक खालिद अजीम उर्फ मो अशरफ़ की धूमनगंज थाना क्षेत्र के कसारी मसारी में स्थित करीब 25 करोड़ रुपए की भूमि पर सरकारी बोर्ड लगाकर कुर्की की कार्रवाई की गई थी। 7 जून को मो अशरफ की ही 11 बिस्वा जमीन जिसकी कीमत 2.25 करोड़ रुपए है, उसकी कुर्की हुई थी

इसी क्रम में 8 जून को अतीक गैंग के खास शूटर आरोपित माजिद अनवारुल हक उर्फ बच्चा मुंशी व अकबर की करीब 5.41 करोड़ की 3 बीघा 3.5 बिस्वा जमीन पर पुलिस ने कुर्की के बाद सरकारी नोटिस बोर्ड लगाया था। 11 जून को अतीक के शूटर जुल्फिकार पर कार्रवाई करते हुए उसकी 14 करोड़ रुपए की 70 बिस्वा जमीन की कुर्की हुई थी।

उल्लेखनीय है कि, इन माफियाओं की अवैध संपत्तियों के विरुद्ध कार्रवाई पिछले साल सितंबर से शुरू हुई थी। इसके बाद अपराध और गुंडई के बल पर अर्जित की गई संपत्तियों पर या तो कुर्की की कार्रवाई हुई है या फिर इनके अवैध निर्माणों को ध्वस्त करवाया गया है। सब मिलाकर 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति पर प्रशासन ने अपनी कार्रवाई की है।

एसपी सिटी दिनेश कुमार सिंह बताते हैं कि यह कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट 14 (1) के तहत हुई है। धूमनगंज के इंस्पेक्टर अनुपम शर्मा ने कहा कि कुर्की की जाने वाली जमीन की किसी भी प्रकार की बिक्री और निर्माण पर पूर्णतया रोक रहती है और इसका उल्लघंन करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।

ऑपइंडिया स्टाफ़: कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया