Friday, November 8, 2024

जिस ‘अत्याचार’ में SC/ST एक्ट के तहत 98 को उम्रकैद, उसी में 3 दलित दोषियों को 5 साल की कैद: 10 साल पुराने मामले में कर्नाटक कोर्ट का फैसला

कर्ना़टक की कोप्पल जिला कोर्ट ने एक दशक पुराने मामले में 98 लोगों को SC-ST एक्ट के तहत दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही उनके 2 से 5 हजार का जुर्माना लगाया है। इन लोगों पर आरोप था कि इन्होंने माराकुंबी गाँव में दलित समुदाय के लोगों से हिंसा की थी।

मालूम हो कि इस केस में 3 दलित दोषी भी थे उन्हें कोर्ट ने 5 साल की सजा मुकर्रर की है। फैसला सुनाने वाले न्यायाधीश सी चंद्रा शेखर ने कहा कि ऐसे मामलों में दया दिखाना न्याय का मजाक उड़ाना होगा। घटना में घायल लोग जनजातीय समुदाय से थे।

बता दें कि मामला 28 अगस्त 2014 को गंगावती तालुक के मरकुंबी गांव में हुई हिंसा से जुड़ा है। तब, करीबन 117 लोगों ने दलितों की झोपडियों में आग लगा दी थी। इस घटना में महिलाएँ, बच्चे सब घायल हुए थे। करीबन 3 महीने पुलिस को इलाके में रहना पड़ा था। हालाँकि 10 साल चली सुनवाई के दौरान 16 दोषियों की मौत हो गई।