Sunday, January 19, 2025

600+ हिंदू-ईसाई परिवारों को केरल HC से राहत, कहा- बेदखली पर रोक के लिए अंतरिम आदेश पारित करेंगे: सिविल कोर्ट जाने को कहा, जमीन पर वक्फ बोर्ड कर रहा दावा

केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार (10 दिसंबर 2024) को मुनम्बम वक्फ भूमि विवाद पर सुनवाई करते हुए कहा कि वह जमीन मालिकों की याचिका पर बेदखली को रोकने के लिए एक अंतरिम आदेश जारी करेगा। इस आदेश के तहत वक्फ बोर्ड द्वारा जारी बेदखली के नोटिस को फिलहाल स्थगित कर दिया जाएगा। साथ ही हिंदू और ईसाई परिवारों को सिविल कोर्ट जाने के लिए कहा है।

जस्टिस अमित रावल और केवी जयकुमार की बेंच ने कहा, “यह मामला मूलतः जमीन विवाद है। हाईकोर्ट तथ्यात्मक विवाद का निपटारा नहीं कर सकता। जमीन मालिकों को सिविल अदालत में अपनी स्वामित्व की घोषणा के लिए मुकदमा दायर करना चाहिए। हम बेदखली पर अंतरिम रोक लगा सकते हैं, लेकिन आपको सिविल कोर्ट में जाकर राहत लेनी होगी।” मामले में, याचिकाकर्ताओं ने वक्फ अधिनियम, 1995 की कई धाराओं को असंवैधानिक बताते हुए इन्हें रद्द करने की माँग की है।

बता दें कि पिछले एक महीने में लगभग 600 परिवारों ने वक्फ बोर्ड द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में शामिल की गई जमीनों पर विरोध प्रदर्शन किया है। वक्फ बोर्ड ने इन जमीनों पर मालिकाना हक का दावा करते हुए इन्हें खाली कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। केरल की मुस्लिम लीग भी इस मामले में वक्फ बोर्ड के साथ है। वहीं, हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए सभी पक्षों से न्यायिक प्रक्रिया का पालन करने को कहा है।