केरल के मलप्पुरम में नाबालिग बच्ची से रेप के आरोपरित 61 वर्षीय कृष्णन को अदालत ने 145 साल की सश्रम सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर 8.77 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। साथ रही कोर्ट ने ने पीड़ित बच्ची के लिए मुआवजा सुनिश्चित करने का भी आदेश दिया है।
आरोपित कृष्णन अरीकोड के कवनूर का रहने वाला है। शिकायत के अनुसार 2022 में वह बच्ची को मिठाई का लालच देकर अपने यहाँ ले गया था। कमरे में बंद कर उसने 2022 से 2023 तक उसके साथ कई बार रेप किया।
इतना ही नहीं, आरोपित ने पीड़ित बच्ची को अश्लील वीडियो भी देखने के लिए भी मजबूर किया। जब उसने इंकार किया तो उसके साथ मारपीट की गई।
मामले की सुनवाई कर रही मांजेरी की विशेष पॉक्सो कोर्ट के सामने 17 साक्षी और साक्ष्य को तौर पर 16 जस्तावेज पेश किए गए। इसके बाद कोर्ट ने आईपीसी और पॉक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत आरोपित को 145 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि आरोपित की सभी सजाएँ एक साथ पूरी की जाएँ।