उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में अग्निपथ योजना के खिलाफ जून 2022 में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन में शामिल 69 आरोपितों के खिलाफ मेरठ मंडल क्लेम ट्रिब्यूनल ने फैसला सुनाया है। सभी आरोपितों से 12 लाख रुपए से अधिक की क्षतिपूर्ति वसूल की जाएगी। दरअसल, प्रदर्शन के दौरान भीड़ ने जट्टारी के पास सरकारी और निजी वाहनों में तोड़फोड़ के साथ ट्रेन और पुलिस चौकी में आगजनी की थी।
सोमवार (23 दिसंबर 2024) को इस संबंध में मेरठ मंडल दावा न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) के कमिश्नर आलोक पांडेय ने इसकी जानकारी दी। निर्णय के मुताबिक, हर आरोपित को लगभग 17,000 रुपए जुर्माने के तौर पर जमा करने होंगे। यह निर्णय यूपी सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान की वसूली अधिनियम 2020 के तहत पारित किया गया है।
बताते चलें कि अलीगढ़ में हुई इस हिंसा के बाद भीड़ में से 66 आरोपितों को पहचान कर नामजद और 450 अन्य अज्ञात आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी। टप्पल में 12 बसों को आग के हवाले करक दिया गया था। इस मामले में 30 से अधिक प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार करके बाद में रिहा कर दिया गया था। उपद्रव में एक डिप्टी एसपी सहित 5 पुलिसकर्मी घायल भी हुए थे।