आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को दिल्ली हाईकोर्ट से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत मिल गई है। वे 18 महीने जेल में रहने के बाद अब बाहर आएँगे। कोर्ट ने उन्हें 50,000 रुपये के निजी मुचलके पर सशर्त जमानत दी है, जिसमें यह शर्त भी शामिल है कि वे बिना अदालत की अनुमति के देश से बाहर नहीं जा सकेंगे।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने जमानत का विरोध किया, लेकिन कोर्ट ने उनकी लंबी हिरासत और सुप्रीम कोर्ट के मनीष सिसोदिया मामले के फैसले का हवाला देते हुए जमानत दी। सत्येंद्र जैन को मई 2022 में ED ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था।
AAP नेता मनीष सिसोदिया ने जमानत पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सत्येंद्र जैन को बेबुनियाद आरोपों के तहत जेल में रखा गया था, लेकिन सच की जीत हुई है।
सत्यमेव जयते. देश का संविधान ज़िंदाबाद.
— Manish Sisodia (@msisodia) October 18, 2024
तानाशाह की तानाशाही एक बार फिर तमाचा. झूँठे और बेनुनियाद आरोप लगाकर सत्येंद्र जैन को इतने लंबे समय जेल में रखा. चार बार उनके घर पर रेड की. कुछ मिला नहीं फिर भी PMLA का झूठा केस बनाकर जेल में डालकर रखा.
देश की न्यायपालिका को सच और न्याय… https://t.co/p86QxIfLdf
बता दें कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के बाद सत्येंद्र जैन आम आदमी पार्टी के चौथे नेता हैं, जिन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के अलग-अलग मामलों में जमानत दी गई है।