उत्तर प्रदेश के मऊ में सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी को 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण देने के मामले में दोषी ठहराया गया है। मऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट ने अब्बास को दो साल की सजा और 3000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। सह-अभियुक्त मंसूर अंसारी को छह महीने की जेल और 1000 रुपये जुर्माना लगा।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह मामला 3 मार्च 2022 का है, जब अब्बास ने मऊ के पहाड़पुर में एक जनसभा में अधिकारियों को ‘ठीक करने’ की धमकी दी थी। इस बयान के बाद मऊ कोतवाली में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। उन पर आईपीसी की धारा 506, 171F, 186, 189, 153A और 120B के तहत मुकदमा चला।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट केपी सिंह की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास मौजूदा समय में मऊ सदर के विधायक हैं। इस सजा से उनकी विधायकी पर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि दो साल से अधिक की सजा में विधायकी रद्द हो सकती है। हालाँकि ये सजा 2 ही साल की है और अब्बास ने हाई कोर्ट का रुख करने की बात कही है।