बता दें कि जुबैर ने गाजियाबाद के दासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद द्वारा दिए गए भाषण की आलोचना की थी। इसमें कहा गया था कि यति नरसिंहानंद द्वारा दिया गया भाषण ‘अपमानजनक’ और ‘घृणास्पद’ है। इसके बाद गाजियाबाद पुलिस ने अक्टूबर 2024 में जुबैर के खिलाफ मामला दर्ज किया था। शिकायत में कहा गया कि जुबैर ने धार्मिक समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा दिया।
जुबैर ने FIR के विरुद्ध कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका पर गुरुवार (22 मई 2025) को जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव की बेंच ने सुनवाई की। बेंच ने कहा कि दिसंबर 2024 से चली आ रही अंतरिम जमानत को चार्जशीट दाखिल करने तक जारी रखा जाएगा।