Wednesday, July 9, 2025

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रिटायर्ड जज और पत्नी की गिरफ्तारी पर लगाई रोक, नौकर को आत्महत्या के लिए उकसाने का है मामला: HC ने कहा- कोई ठोस सबूत नहीं

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक रिटायर्ड जज अनिल कुमार और उनकी पत्नी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इन पर आरोप था कि इन्होंने अपने नौकर को आत्महत्या के लिए उकसाया।

जस्टिस आलोक माथुर और जस्टिस श्री प्रकाश सिंह की बेंच ने यह फैसला सुनाया। रिटायर्ड जज और उनकी पत्नी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 (पहले IPC की धारा 306) के तहत FIR दर्ज की गई थी।

याचिकाकर्ताओं ने बताया कि 14 मार्च 2025 को जज के घर ₹6.5 लाख की चोरी हुई थी। रिटायर्ड जज ने अपने नौकर पर चोरी का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी।

हालाँकि, कुछ दिनों बाद 2 अप्रैल 2025 को नौकर की पत्नी ने जज पर FIR दर्ज करवाई। पत्नी ने आरोप लगाया कि जज दंपति की धमकियों के कारण उनके पति ने आत्महत्या कर की और एक सुसाइड नोट भी छोड़ा था।

हाई कोर्ट ने पाया कि FIR में केवल चोरी की शिकायत और कुछ फोन कॉल्स का जिक्र है। इनमें ऐसा कुछ नहीं, जिससे आत्महत्या उकसाने का आरोप सही साबित हो। इसलिए, कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई 20 अगस्त 2025 को होगी।