इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को सोशल मीडिया पर गाली देने वाले शख्स को जमानत देने से इनकार कर दिया है। उसने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पीएम मोदी पर सोशल मीडिया अभद्र टिप्पणी की थी। उसने कॉन्ग्रेस के ‘सरेंडर’ वाले प्रोपेगेंडा को भी आगे बढ़ाया था।
LiveLaw की एक खबर के अनुसार, इसके बाद आरोपित के खिलाफ एक FIR दर्ज की गई थी। उसे उत्तर प्रदेश पुलिस ने गाली देने के चलते गिरफ्तार किया था। इससे बचने के वह इलाहाबाद हाई कोर्ट गया था। हालाँकि, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसे जमानत देने से इनकार कर दिया।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, “याचिकाकर्ता द्वारा प्रधानमंत्री के खिलाफ युद्ध आदि से दूर रहने के फैसले के बारे में लिखी गई पोस्ट में सरकार के प्रमुख के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया है… भावनाओं को इस हद तक नहीं बढ़ने दिया जाना चाहिए कि सांवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के खिलाफ अपमानजनक शब्द लिखे जाएँ।”