इलाहाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस महेश चन्द्र त्रिपाठी और जस्टिस प्रशांत कुमार वाली बेंच ने मोहम्मद जुबैर की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। जुबैर ने यह याचिका यूपी पुलिस द्वारा दर्ज की गई एक FIR के खिलाफ डाली थी।
मंगलवार (3 दिसम्बर, 2024) को हुई सुनवाई के दौरान बेंच ने कहा कि इस मसले को दूसरी बेंच के सामने पेश किया जाए और खुद को इस मामले से अलग कर लिया। यह आदेश उन्होंने जुबैर के वकील को दिया। जुबैर के वकील ने दावा किया कि उस पर यूपी पुलिस गलत कार्रवाई कर रही है।
ऑल्टन्यूज चलाने वाले मोहम्मद जुबैर के खिलाफ गाजियाबाद में दर्ज करवाई गई FIR में कहा गया है कि उसने यति नरसिंहांनन्द की पुरानी वीडियो डाल कर मुस्लिम भीड़ को भड़काया। इसके कारण डासना मंदिर पर भीड़ इकट्ठा हुई जिसने काफी हंगामा किया और इससे लोगों की जान खतरे में पड़ी।