आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की एनडीए सरकार ने वक्फ बोर्ड को भंग करने का बड़ा फैसला लिया है। राज्य के कानून और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री एन. मोहम्मद फारूक ने शनिवार (30 नवंबर 2024) को इस संबंध में आदेश जारी किए। सरकार ने पुराने आदेश GO-47 को रद्द करते हुए नया आदेश GO-75 लागू किया है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, मंत्री फारूक ने बताया कि वक्फ बोर्ड की पिछली नियुक्तियों को लेकर पिछले साल 21 अक्टूबर को एक याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने मामले में अंतरिम आदेश जारी कर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। इसके चलते बोर्ड में प्रशासनिक और कानूनी अड़चनें आ रही थीं।
#BREAKING
— TIMES NOW (@TimesNow) December 1, 2024
Amid the ongoing 'Waqf Kabza' debate, sources say the Andhra Pradesh government has dissolved the Waqf Board.
Watch as @YakkatiSowmith & @prathibhatweets bring us more details.#WAQFBoard #AndhraPradesh pic.twitter.com/admf1Uvnwy
मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने वक्फ बोर्ड के कामकाज में सुधार और अल्पसंख्यक कल्याण को प्राथमिकता देने का आश्वासन दिया है। सरकार ने वक्फ संपत्तियों की रक्षा और प्रशासनिक मुद्दों को हल करने के लिए नया आदेश लागू किया है।
#AP Govt issues GO-75 canceling the earlier GO-47 issued by the Minority Welfare Department regarding #WaqfBoard
— Apoorva Jayachandran (@Jay_Apoorva18) December 1, 2024
Govt of #AndhraPradesh withdraws the orders issued in earlier G.O. No.47 with immediate effect. pic.twitter.com/u12NaDBSrN
इस कदम को वक्फ संपत्तियों और अल्पसंख्यक अधिकारों की सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नया आदेश सरकार की इन संपत्तियों के पारदर्शी और प्रभावी प्रबंधन की मंशा को दर्शाता है।