कलकत्ता हाई कोर्ट ने पत्रकार अर्नब गोस्वामी के खिलाफ दर्ज एक FIR को खारिज कर दिया। ये मामला 2020 का है, जब रिपब्लिक टीवी पर एक डिबेट में पैनलिस्ट सुबोजीत घोष ने पश्चिम बंगाल के मारवाड़ी समुदाय के खिलाफ टिप्पणी की थी। FIR में अर्नब और उनके चैनल पर मानहानि और नफरत फैलाने जैसे इल्जाम लगे थे।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, कोर्ट ने कहा कि अर्नब ने इस बयान से खुद को अलग कर लिया था और इसे गलत बताया था। जज शंपा दत्त पॉल ने साफ किया कि अर्नब या उनके चैनल पर ये अपराध साबित नहीं होते। कोर्ट ने ये भी कहा कि अर्नब का झूठ बोलने का कोई इरादा नहीं था।
हाई कोर्ट ने कहा कि पैनलिस्ट सुबोजीत ने डिबेट में कोविड महामारी पर बात करते हुए मारवाड़ियों पर कालाबाजारी का इल्जाम लगाया था, जिसके बाद मन मोहन बागरी ने फूलबागान पुलिस स्टेशन में शिकायत की। लेकिन अर्नब और बाकी पैनलिस्ट ने तुरंत इसकी निंदा की थी। इसलिए कोर्ट ने अर्नब और उनकी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई रद्द कर दी। इस फैसले से अर्नब को बड़ी जीत मिली है।