बहराइच के महसी में उस इलाके में बुधवार (23 अक्टूबर, 2024) तक बुलडोजर नहीं चलेगा, जहाँ रामगोपाल मिश्रा की इस्लामी कट्टरपन्थियों ने हत्या कर दी थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस बात का आश्वासन दिया है।
मंगलवार (21 अक्टूबर, 2024) को सुप्रीम कोर्ट के सामने बहराइच में दंगा आरोपितों के घर गिराने के नोटिस का जिक्र हुआ। इस दौरान यूपी सरकार के वकील ने बताया कि वह बुधवार तक इस नोटिस पर एक्शन नहीं लेंगे। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में रविवार (20 अक्टूबर, 2024) को याचिका लगाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट अब इसकी सुनवाई बुधवार को करेगा।
Uttar Pradesh government assures Supreme Court that authorities won't take any action till tomorrow on demolition notices issued against some buildings belonging to persons allegedly involved in the October 13 Bahraich violence in the state. pic.twitter.com/tIEkTGApZ4
— ANI (@ANI) October 22, 2024
इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन लोगों को 15 दिन का समय दिया था, जिनको घर गिराने का नोटिस मिला था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तब तक अगर यूपी सरकार ने उनके कोई भी ढाँचा ना गिराने वाले 17 सितम्बर, 2024 की अवमानना का खतरा लिया तो यह उनकी इच्छा है।