त्रिपुरा में बांग्लादेशी घुसपैठियों को जेल की सजा सुनाई गई है। मंगलवार (25 मार्च 2025) को गोमाटी जिले की अतिरिक्त सेशन जज कोर्ट ने छह बांग्लादेशी घुसपैठियों – सौमिया खातून, तस्लीम बिस्वास, सलीना बेगम, रीमन बेगम, अब्दुल रहीम शेख और असलम भुइया को दो साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, ये लोग अवैध रूप से त्रिपुरा में घुसे थे, लेकिन अब जेल में मेहनत करनी पड़ेगी। कोर्ट ने फॉरेनर्स एक्ट की धारा 14(ए) के तहत हर एक पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। अगर ये जुर्माना नहीं भर पाए, तो दो महीने की अतिरिक्त सश्रम सजा भुगतनी होगी।
त्रिपुरा पुलिस ने बताया कि सिलचरी पुलिस स्टेशन के ASI दयाल देबबर्मा ने मामले की गहरी जाँच की और चार्जशीट दाखिल की, जिसके बाद सजा सुनाई गई। इसके अलावा IPP एक्ट के सेक्शन 3 के तहत 10 हजार रुपए जुर्माने के साथ तीन महीने की सश्रम सजा दी गई। जुर्माना न भरने पर एक महीने और जेल काटनी होगी।
इससे पहले, 15 मार्च 2025 को उनाकोटि जिले में 3 रोहिंग्या घुसपैठियों को भी 2-2 साल की सजा और जुर्माना लगाया गया था। ये रोहिंग्या बांग्लादेश के रास्ते ही भारत में घुसे थे।