AI इंजीनियर अतुल सुभाष को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में गिरफ्तार पत्नी निकिता सिंघानिया को बेंगलुरु की एक अदालत ने शनिवार (4 जनवरी 2025) को अंतरिम जमानत दे दी। अतुल सुभाष ने अपनी पत्नी और ससुराल वालों पर उत्पीड़न का आरोप लगाने के बाद आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या से पहले उन्होंने 24 पन्ने का सुसाइड नोट और लगभग घंटे भर का वीडियो बनाया था।
मृतक के भाई विकास मोदी ने पत्नी के साथ-साथ सास निशा सिंघानिया, साला अनुराग सिंघानिया और निकिता के चाचा के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। यह मामला भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 108 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसके बाद आरोपितों ने जमानत के लिए बेंगलुरु की सत्र अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
इससे पहले निकिता सिंघानिया और एवं अन्य आरोपितों ने कर्नाटक उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और उससे अनुरोध किया था कि उनकी जमानत याचिका के निपटारे में तेजी लाने के लिए वह सत्र अदालत को निर्देश दे। इसके बाद कर्नाटक हाई कोर्ट ने सत्र अदालत को याचिका का निपटारा करने का निर्देश दिया।