बिहार के मधुबनी जिले में डीएम ऑफिस (समाहरणालय) की नीलामी होगी। हाई कोर्ट ने कार्यालय को 15 दिन में खाली करने का नोटिस चस्पा करा दिया है। कोर्ट ने ₹4. 17 करोड़ से अधिक बकाया राशि भुगतान न करने पर यह आदेश जारी किया है। नोटिस चस्पा करने के दौरान डीएम कार्यालय के भीतर ही थे।
बिहार में DM ऑफिस की होगी नीलामी, कोर्ट के आदेश पर चिपकाया गया नोटिस। कलेक्ट्रेट पर ब्याज समेत 4 करोड़ 17 लाख रुपये बकाया हैं। 15 दिनों के भीतर मेजर्स राधा कृष्णा एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता को भुगतान करना होगा।#BiharNews #DMOfficeAuction #CourtOrder… pic.twitter.com/pOikQo8zaz
— FirstBiharJharkhand (@firstbiharnews) June 17, 2025
मामले में जस्टिस घनश्याम प्रसाद ने अपने आदेश में कहा कि विपक्ष को एडवांस में दी गई ₹28,90,168 की राशि वापस करनी होगी। इसके अलावा, विपक्ष को क्षतिपूर्ति के रूप में ₹2 लाख मुकदमा खर्च के रूप में ₹70 हजार और आर्बिट्रेटर की फीस के रूप में ₹1,80,000 का भुगतान करना होगा। आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि यह राशि नहीं दी जाती है, तो 18 प्रतिशत ब्याज के साथ भुगतान करना होगा।
दरअसल, मामला में कोलकाता की मेसर्स राधा कृष्ण एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक रतन कुमार केडिया पक्ष और बिहार सरकार की पंडौल कोऑपरेटिव सूत मिल विपक्ष है। पक्ष ने कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर विपक्ष में साल 2016 में मामला दायर किया। अब इसी मामले में मधुबनी समाहरणालय की नीलामी के आदेश हैं।