Saturday, October 12, 2024

माँ की हत्या कर उनके शरीर के अंगों को पकाकर खा गया, हाई कोर्ट ने बरकरार रखी मौत की सजा: कहा- दोषी के नरभक्षी होने की आशंका

बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक व्यक्ति को अपनी माँ की हत्या और फिर उसके शव के साथ बर्बरता करने के मामले में मौत की सजा सुनाई है। हाई कोर्ट ने हत्या करने वाले शख्स के नरभक्षी होने की आशंका जताई है। हाई कोर्ट ने कहा है कि महिला को हुई पीड़ा का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता ।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह फैसला मंगलवार (1 अक्टूबर, 2024) को सुनाया। हाई कोर्ट ने कहा, “जिस क्रूरता और निर्दयता के साथ दोषी ने अपनी माँ के शव के साथ व्यवहार किया था, वह इस बात से स्पष्ट है कि उसने अपनी माँ के जननांग को भी काट दिया था, जो उसकी मृत्यु के कारणों में से एक बना।”

बॉम्बे हाई कोर्ट ने जिस मामले में यह सजा सुनाई है, वह कोल्हापुर जिले का है। यहाँ अगस्त 2017 में सुनील नाम के एक व्यक्ति ने अपनी माँ की क्रूरता से हत्या कर दी थी। इसके बाद उसके शव के साथ बर्बरता की थी और यहाँ तक कि मृतका के अंगों को पकाने का तक प्रयास किया था।

घटना की सूचना पाकर पहुँची पुलिस ने सुनील को गिरफ्तार कर लिया था। निचली अदालतों ने इस मामले को गंभीर में गंभीरतम अपराध माना था। उसे निचली अदालत से भी मौत की सजा सुनाई गई थी, जिस पर अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने ठप्पा मार दिया है।