Tuesday, July 8, 2025

महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में नहीं लागू होगा SC-ST और OBC आरक्षण, बॉम्बे हाई कोर्ट ने लगाई रोक: विरोध में पहुँचे थे सेंट जेवियर्स समेत कई कॉलेज

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार (12 जून 2025) को अल्पसंख्यक संस्थानों में एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण पर अस्थायी रोक लगा दी है। जस्टिस एम.एस. कार्णिक और एन.आर. बोरकर की खंडपीठ ने कहा कि उन्हें याचिकाकर्ता की दलीलों में दम लग रहा है इसलिए अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में कक्षा 11 में दाखिले के लिए आरक्षण का आदेश लागू नहीं होगा।

हाईकोर्ट ने सरकार को अपना हलफनामा दाखिल करने का भी निर्देश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 6 अगस्त 2025 को होगी। कोर्ट ने साफ कर दिया कि अल्पसंख्यक संस्थानों की किसी भी सीट पर फिलहाल सामाजिक आरक्षण लागू नहीं होगा।

दरअसल 6 मई 2025 को महाराष्ट्र सरकार ने एक आदेश जारी किया था। इसके मुताबिक अल्पसंख्यक संस्थानों में खाली रह जाने वाली सीटों को एससी, एसटी और ओबीसी के लिए खोलने की बात कही थी। कोर्ट में सरकारी वकील ने दलील दी थी कि ये सिर्फ बची हुई सीटों के लिए है।

महाराष्ट्र सरकार के आदेश के खिलाफ महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान (एमएएमईआई) ने कोर्ट में याचिका दी थी। इसमें जयहिंद, केसी, संत जेवियर समेत सोलापुर, साउथ मुंबई के कई प्रमुख शिक्षण संस्थान शामिल हैं।