हाईकोर्ट ने सरकार को अपना हलफनामा दाखिल करने का भी निर्देश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 6 अगस्त 2025 को होगी। कोर्ट ने साफ कर दिया कि अल्पसंख्यक संस्थानों की किसी भी सीट पर फिलहाल सामाजिक आरक्षण लागू नहीं होगा।
दरअसल 6 मई 2025 को महाराष्ट्र सरकार ने एक आदेश जारी किया था। इसके मुताबिक अल्पसंख्यक संस्थानों में खाली रह जाने वाली सीटों को एससी, एसटी और ओबीसी के लिए खोलने की बात कही थी। कोर्ट में सरकारी वकील ने दलील दी थी कि ये सिर्फ बची हुई सीटों के लिए है।
महाराष्ट्र सरकार के आदेश के खिलाफ महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान (एमएएमईआई) ने कोर्ट में याचिका दी थी। इसमें जयहिंद, केसी, संत जेवियर समेत सोलापुर, साउथ मुंबई के कई प्रमुख शिक्षण संस्थान शामिल हैं।