कुणाल कामरा ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को ‘गद्दार’ कहा था और उनके खिलाफ कथित व्यंग्यात्मक वीडियो बनाई थी। जिसके बाद कॉमेडियन कुणाल पर एफआईआर दर्ज हुई थी।
जस्टिस सारंग कोतवाल और जस्टिस श्रीराम मोदक की खंडपीठ ने मुंबई पुलिस को निर्देश दिया कि यदि वह कामरा का बयान दर्ज करना चाहती है, तो चेन्नई (विल्लुपुरम के पास, जहाँ कामरा रहते हैं) जाकर स्थानीय पुलिस की मदद ले सकती है।
यह निर्देश कामरा द्वारा एफआईआर रद्द करने की माँग वाली याचिका पर पारित किया गया है।
अदालत ने यह भी कहा कि यदि कामरा की वर्तमान याचिका हाई कोर्ट में लंबित रहती है और मुंबई पुलिस द्वारा आरोप पत्र दाखिल किया जाता है, तो निचली अदालत कामरा के खिलाफ कार्यवाही नहीं करेगी।अदालत ने 16 अप्रैल को कामरा को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की थी, जिसे अब स्थायी कर दिया गया है। कोर्ट ने कहा था कि पुलिस ने उन्हें CRPC की धारा 41ए के तहत नोटिस जारी किया है। ये नोटिस ऐसे मामलों में जारी किया जाता है जहाँ गिरफ्तारी आवश्यक नहीं होती।