नागपुर दंगे के मास्टरमाइंड फहीम खान का घर गिराए जाने को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट नाराज है। हाई कोर्ट ने नागपुर दंगे के आरोपितों के घर गिराए जाने पर रोक लगा दी है। नागपुर नगर निगम ने सोमवार (24 मार्च, 2025) को फहीम खान का अवैध घर गिरा दिया था।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई में कहा कि इस विषय में पहले ही याचिका डाली जा चुकी थी लेकिन नगर निगम नहीं रुका और उसने घर गिरा दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया नगर निगम ने 2022 के सुप्रीम कोर्ट के इस विषय में दिए गए निर्णय का उल्लंघन किया है।
हाई कोर्ट ने इस मामले में नगर निगम को हलफनामा दाखिल करने के लिए नोटिस भी जारी किया है। हाई कोर्ट के आदेश देने तक फहीम खान की बीवी के नाम पर बना घर गिराया जा चुका है। वहीं आरोपित यूसुफ शेख का घर गिराया जाना है। अब अगली सुनवाई तक इस पर रोक रहेगी।
गौरतलब है कि 17 मार्च को नागपुर में हुए दंगे के बाद 24 मार्च को नागपुर नगर निगम ने फहीम खान की बीवी जेहरुन्निशा के नाम पर बना लगभग 950 स्क्वायर फीट का घर गिरा दिया था। नगर निगम ने कहा था कि यह घर बिना नक्शा पास करवाए बनवाया गया था, इसलिए अवैध था।