कलकत्ता हाई कोर्ट ने शर्मिष्ठा पनोली को अंतरिम जमानत दे दी है। यह जमानत गुरुवार (5 जून, 2025) को दी गई है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने यह जमानत उन्हें ₹10 हजार के निजी मुचलके पर दी है। हाई कोर्ट ने शर्मिष्ठा के विदेश यात्रा करने पर भी रोक लगा दी है।
इस सुनवाई का लाइव ब्रॉडकास्ट भी हाई कोर्ट ने बीच में रोक दिया था। शर्मिष्ठा पनोली को जमानत देने से इससे पहले 3 मई, 2025 को हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया था और कहा था कि इससे आसमान नहीं टूट पड़ेगा। पनोली की जमानत का कलकत्ता हाई कोर्ट में पश्चिम बंगाल सरकार न विरोध किया था।
Kolkata, West Bengal: In the Sharmishta Panoli case, the Calcutta High Court granted her interim bail on a personal bond of Rs. 10,000. She has been prohibited from traveling abroad until further notice. pic.twitter.com/tZ8qpNVgX6
— IANS (@ians_india) June 5, 2025
शर्मिष्ठा पनोली को पश्चिम बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार किया था। यह गिरफ्तारी कथित तौर पर मुस्लिमों की भावनाएँ आहत करने पर हुई थी। यह गिरफ्तारी हरियाणा के गुरुग्राम से 30 मई, 2025 को गिरफ्तार किया गया था।