Wednesday, June 18, 2025

मुर्शिदाबाद हिंसा पहले से सुनियोजित, पीड़ितों को मुआवजा दो: कोलकाता HC ने सत्ताधारी तृणमूल कॉन्ग्रेस को फटकारा, कहा- BSF की तैनाती पर भी करो विचार

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से कहा है कि वह मुर्शिदाबाद में पिछले महीने हुई हिंसा के शिकार लोगों को ठीक से मुआवजा दे। कोर्ट ने माना कि सरकार की तरफ से दिया जा रहा 1 लाख 20 हजार रुपये का मुआवजा सभी पीड़ितों के नुकसान के हिसाब से काफी नहीं है, क्योंकि हर घर अलग तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है।

जस्टिस सौमेन सेन और राजा बसु चौधरी की बेंच ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने सरकार से यह भी कहा कि इलाके के लोग वहाँ पर BSF का कैंप चाहते हैं, इस बारे में भी सोचा जाए। साथ ही, कोर्ट ने पुलिस की स्पेशल टीम (SIT) को यह आदेश दिया है कि हिंसा करने वाले दोषियों को पकड़कर कठघरे में खड़ा किया जाए।

कोर्ट ने अपनी बात में यह भी कहा कि जो रिपोर्ट पेश की गई है, उससे लगता है कि हिंसा पहले से ही तय थी। कोर्ट ने एक अधिकारी को नियुक्त करने का आदेश दिया है जो नुकसान का सही-सही अंदाजा लगाएगा। SIT को अपनी रिपोर्ट 31 जुलाई 2025 तक कोर्ट में जमा करनी है। यह मामला मुर्शिदाबाद के जंगीपुर में 8 से 12 अप्रैल 2025 के बीच हुई हिंसा का है, जिसमें तीन लोगों की जान चली गई थी।