कलकत्ता हाई कोर्ट ने गर्लफ्रेंड की क्रूरता से हत्या करने वाले एक शख्स की मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि दोषी सुशांत चौधरी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और यह साबित नहीं हो पाया कि हत्या से समाज में भय फैलाने का उद्देश्य था।
जस्टिस देबांगसु बसाक और जस्टिस एमडी शब्बर रशीदी की पीठ ने कहा कि यह मामला ‘दुर्लभतम मामलों’ की श्रेणी में नहीं आता और चौधरी सुधार के योग्य है। चौधरी पर अपनी पूर्व प्रेमिका की 45 बार चाकू मारकर हत्या करने का आरोप था।
हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि उसे बिना किसी छूट के 40 वर्षों तक जेल में रहना होगा। सजा में छूट पाने वाले सुधांत चौधरी ने मई 2022 में 21 वर्षीय लड़की पर उस वक्त हमला किया जब वह एक फिल्म देखकर हॉस्टल लौट रही थी।