कलकत्ता हाई कोर्ट ने शहर के इंदिरा गाँधी सरानी (पूर्व में रेड रोड) पर हिंदू संगठनों को हनुमान जयंती के अवसर पर शोभायात्रा निकालने की अनुमति नहीं दी है। न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की एकल पीठ ने शोभायात्रा के कारण यातायात बाधित होने और भीड़ का हवाला देते हुए जुलूस की अनुमति नहीं दी। हिंदू सेवा दल ने मंगलवार (8 अप्रैल 2025) को अनुमति के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
Calcutta High Court did not allow Hanuman Jayanti procession on Indira Gandhi Sarani, formerly Red Road, in Kolkata. On Tuesday, Hindu Seva Dal had approached the Calcutta High Court for permission to take out a procession on Red Road on Hanuman Jayanti. But a single bench of… pic.twitter.com/7SPMmRP5vG
— ANI (@ANI) April 11, 2025
कलकत्ता हाई कोर्ट की एकल पीठ से इजाजत नहीं मिलने के बाद अब हिंदू सेवा दल इस फैसले को दो जजों की पीठ के समक्ष चुनौती देने का फैसला किया है। दरअसल, हिंदू संगठनों ने शोभायात्रा के लिए पुलिस के पास आवेदन दिया था, लेकिन पुलिस ने इस आवेदन पर कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद हिंदू संगठनों ने 12 अप्रैल को हनुमान जयंती पर शोभायात्रा के लिए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
वहीं, अगले सप्ताह ईद-उल-फ़ितर की सुबह की नमाज़ रेड रोड पर ही अदा की जाएगी। देश के इस हिस्से में सबसे बड़ी ईद की नमाज़ में करीब चार लाख लोग शामिल होते हैं। साल 2020 और साल 2021 में वायरस के प्रसार को रोकने के लिए एहतियाती उपाय के रूप में रेड रोड पर नमाज़ रद्द कर दी गई थी। मुस्लिमों को यहाँ नमाज पढ़ने की इजाजत मिल गई है।