Tuesday, July 15, 2025

पश्चिम बंगाल के सभी यूनिवर्सिटी-कॉलेज में छात्रसंघ के दफ्तरों पर पड़ेगा ताला, हाई कोर्ट ने दिया आदेश: कोलकाता लॉ कॉलेज के यूनियन रूम में गैंगरेप के बाद फैसला

पश्चिम बंगाल के सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में छात्रसंघ कार्यालय बंद हो। ये केवल प्रधानाचार्य और रजिस्ट्रार की लिखित अनुमति के बाद ही खोले जाएँगे। कलकत्ता हाई कोर्ट ने यह फैसला छात्र परिषद चुनाव नहीं होने वाले मामले के संबंध में दिया है।

कोर्ट ने कहा कि ये कार्यालय यूनिवर्सिटी और कॉलेज में चुनाव से पहले नहीं खोले जाएँगे। इन कार्यालयों का इस्तेमाल किसी भी अन्य गतिविधियों में नहीं किया जाना चाहिए। हाई कोर्ट का यह फैसला हाल ही में कोलकाता लॉ कॉलेज में 24 साल की युवती से गैंगरेप मामले के अधीन दिया है। युवती से कॉलेज परिसर में स्थित छात्रसंघ कार्यालय में गैंगरेप किया गया था।

इस मामले में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसकी सुनवाई बुधवार (03 जुलाई 2025) के दौरान कोर्ट ने यह फैसला दिया। याचिका में कहा गया था कि मुख्य आरोपित मनोजीत मिश्रा छात्रसंघ कार्यालय को गलत काम के लिए इस्तमाल करता था। कॉलेज में साल 2017 के बाद से छात्रसंघ चुनाव भी नहीं हुए हैं, इसके बावजूद कमरे उपयोग किए जाते रहे।