Monday, March 24, 2025

भारत ने जैसे ही की खालिस्तानी अर्श दल्ला के प्रत्यर्पण की माँग, कनाडा कोर्ट ने आतंकी से जुड़ी मीडिया कवरेज पर प्रतिबंध लगाया

कनाडा के ओंटारियो कोर्ट ने खालिस्तानी आतंकवादी अर्श दल्ला के मामले में मीडिया कवरेज पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। यह निर्णय भारतीय सरकार द्वारा अर्श दल्ला की प्रत्यर्पण माँग के बाद आया है। इस आदेश का उद्देश्य अदालत की कार्यवाही से संबंधित किसी भी जानकारी को सार्वजनिक रूप से प्रसारित करने से रोकना है।

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अर्श दल्ला से संबंधित किसी भी साक्ष्य, जानकारी या प्रस्तुतियों को प्रकाशित नहीं किया जाएगा। ये आदेश ईमेल, सोशल मीडिया और अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों पर लागू होता है।

यह प्रतिबंध कनाडाई कानून के सेक्शन 517 CrPC के तहत लगाया गया था। इस कानून का उद्देश्य अदालत की कार्यवाही की गोपनीयता सुनिश्चित करना है, खासकर जब मामला संवेदनशील हो और इससे प्रभावित पक्षों की सुरक्षा या न्यायिक प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ सकता हो।

खालिस्तानी आतंकवादी की जमानत याचिका पर अब सोमवार (18 नवंबर) को फैसला होगा।