सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (28 नवंबर 2024) को CBI की याचिका पर जेल में बंद आतंकवाद के दोषी यासीन मलिक से जवाब माँगा। सीबीआई ने यासीन मलिक के खिलाफ लंबित दो मामलों की सुनवाई जम्मू से नई दिल्ली स्थानांतरित करने की माँग की है। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने 14 दिसंबर तक यासीन मलिक से जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।
दरअसल, जम्मू की एक निचली अदालत ने यासीन मलिक को मुकदमे की कार्यवाही में शारीरिक रूप से उपस्थित होने के लिए कहा था। इसके बाद CBI ने निचली आदेश को कोर्ट में चुनौती दी और कहा कि अगर यासीन मलिक को दिल्ली के तिहाड़ जेल से जम्मू ले जाया जाता है तो उसकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था कि यासीन मलिक को जम्मू ले जाने के बजाय जेल में ही उससे जिरह करने के लिए अस्थायी अदालत कक्ष स्थापित किया जा सकता है। यासीन मलिक के खिलाफ जम्मू कोर्ट में लंबित एक मामला चार भारतीय वायुसेना अधिकारियों की हत्या से संबंधित है, जबकि दूसरा मामला 1989 में पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मुहम्मद सईद की बेटी रुबिया सईद के अपहरण से संबंधित है।