कर्नाटक में 2500 करोड़ रुपए के अवैध लौह अयस्क घोटाले में कॉन्ग्रेस विधायक सतीश कृष्णा सेल को दोषी ठहराया गया है। गुरुवार (24 अक्टूबर 2024) को बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने यह फैसला सुनाया। उत्तर कन्नड़ जिले की करवार विधानसभा से कॉन्ग्रेस विधायक सतीश कृष्णा सेल के साथ ही एक रिटायर्ड बंदरगाह उपसंरक्षक और सात निजी कंपनियों को भी दोषी ठहराया गया है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, सतीश कृष्णा सेल पर एमएस मल्लिकार्जुन शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड के एमडी के रूप में चोरी, धोखाधड़ी, और आपराधिक साजिश के आरोप लगे थे। इन पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत भी आरोप तय हुए हैं। विशेष सत्र न्यायालय के जज संतोष गजानन भट्ट ने सतीश सेल और अन्य दोषियों को न्यायिक हिरासत में भेजते हुए बेंगलुरु सेंट्रल जेल में भेजा है।
2010 में लोकायुक्त की जाँच में पता चला कि लगभग 8 लाख टन लौह अयस्क बेल्लारी से बिना किसी अनुमति के बेलकेरी बंदरगाह भेजा गया था। इस अवैध खनन और बिक्री में बंदरगाह उपसंरक्षक महेश बिलिये और कई निजी कंपनियों की संलिप्तता पाई गई, जिनमें कॉन्ग्रेस विधायक की कंपनी भी शामिल थी। सीबीआई के अनुसार, इस मामले में लगभग 50 लाख टन लौह अयस्क का अवैध खनन, परिवहन और बिक्री की गई, जिससे 2500 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ।