Thursday, April 24, 2025

मेधा पाटकर नहीं पहुँची कोर्ट, जारी हुआ गैर-जमानती वारंट : दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना की मानहानि मामले में हुई है कार्रवाई

दिल्ली की एक अदालत ने ‘एक्टिविस्ट’ मेधा पाटकर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। दिल्ली के उप राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की मानहानि मामले को लेकर यह कार्रवाई की गई है। 23 अप्रैल 2025 दिल्ली की एक अदालत ने यह आदेश दिया है। मेधा पाटकर पर अदालत में पेश न होने के चलते ये सख्त एक्शन लिया गया है।

अतिरिक्त सत्र न्यायधीश (ASJ) विशाल सिंह ने बताया कि आगे की कार्यवाही के लिए मेधा पाटकर को आगामी 3 मई 2025 को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए गए हैं। आदेश में अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि अगर अगली बार दोषी शर्तों का पालन करने में विफल रहता है तो अदालत को सजा पर पुनर्विचार करना पड़ेगा।

गौरतलब है कि मेधा पाटकर के खिलाफ 23 साल पुराने मामले में जुलाई 2024 में अदालत ने तीन महीने की कैद की सजा सुनाई थी। इसके साथ ही मेधा पाटकर को आदेश दिया गया था कि वह वीके सक्सेना को ₹10 लाख रुपये मुआवजा भी दें। उन्हें बाद में लेकिन बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य के मद्देनजर कैद की सजा से छूट दी गई थी।

मेधा पाटकर ने वीके सक्सेना पर हवाला लेन-देन का आरोप लगाया था।