दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार (29 मई 2025) को ANI की मानहानि याचिका की सुनवाई के दौरान कॉमेडियन कुणाल कामरा को उनका पहला ट्वीट डिलीट करने का मौखिक निर्देश दिया। ANI ने यूट्यूबर मोहक मंगल के वीडियो को ‘अपमानजनक और मानहानिक’ बताते हुए मुकदमा दायर किया था।
कामरा के वकील ने अदालत में कहा कि वह ट्वीट हटाएँगे, जिसे बाद में कोर्ट के आदेश में भी शामिल किया गया। वहीं, ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर ने भी ट्वीट हटाने की सहमति दी, जिसके चलते उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं की गई।
कोर्ट ने कामरा के ट्वीट- जिसमें ANI को ‘माफिया और ‘ठग’ कहा गया था, को गंभीर बताते हुए कहा, “व्यंग्य स्वीकार्य है, लेकिन यहाँ कोई हास्य नहीं दिखता।” कामरा के वकील ने इसे ‘जनहित में निष्पक्ष टिप्पणी’ बताया, पर कोर्ट ने कहा कि इस भाषा की सीमाएं हैं।
मामला अब जुलाई में फिर से सूचीबद्ध किया गया है। ANI का आरोप है कि मोहक मंगल का वीडियो एजेंसी की छवि को जानबूझकर नुकसान पहुँचाने के लिए बनाया गया है।