Friday, March 21, 2025

कोर्ट ने माना अमानतुल्लाह खान के खिलाफ केस चलाने के लिए पर्याप्त सबूत, पर ED चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार: AAP विधायक जेल से रिहा

दिल्ली की रोज अवेन्यु कोर्ट ने AAP के विधायक अमानतुल्लाह खान को वक्फ बोर्ड घोटाला मामले में जमानत दे दी है। अदालत ने माना है कि है कि उनके खिलाफ केस चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं लेकिन मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं है, ऐसे में उन्हें रिहा कर दिया जाए। कोर्ट ने उन्हें ₹1 लाख के मुचलके पर रिहा करने के आदेश दिए हैं।

गुरुवार (14 नवम्बर, 2024) को हुई सुनवाई में कोर्ट ने इसी के साथ इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दायर की गई सप्लीमेंट्री चार्जशीट का संज्ञान लेने से भी इनकार कर दिया है। अमानतुल्लाह खान पर आरोप है कि वक्फ बोर्ड का मुखिया रहते हुए उन्होंने गड़बड़ियाँ की और ₹36 करोड़ की मनी लांड्रिंग की।

उन पर बोर्ड में अपने आदमी नियुक्त कर सरकार को नुकसान पहुँचाने का आरोप है। अमानतुल्लाह खान पिछले दो महीने से जेल में बंद थे।