अमेरिका से भारत लाए गए 26/11 मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड तहव्वुर हुसैन राणा ने अपने परिजनों से बात करने के लिए कोर्ट से इजाजत माँगी थी। हालाँकि, दिल्ली की पाटियाला हाउस कोर्ट ने इसकी इजाजत नहीं दी और उसकी याचिका खारिज कर दी। तहव्वुर की माँग का विरोध करते हुए NIA ने कहा कि वह महत्वपूर्ण जानकारी लीक कर सकता है। इसलिए इसकी इजाजत ना दी जाए।
वहीं, तहव्वुर के वकील पियूष सचदेव ने कोर्ट में दलील दी थी कि वह विदेशी नागरिक है और उसका परिवार उसकी स्थिति को लेकर चिंतित है। हालाँकि, कोर्ट उनकी बातों से सहमत नहीं हुआ। तहव्वुर के वकील ने कहा कि वह पाटियाला हाउस कोर्ट के आदेश को उच्च अदालत में चुनौती देंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, उससे रोजाना 8 से 10 घंटे तक पूछताछ होती है और वह पूछताछ में सहयोग भी कर रहा है।