Wednesday, March 26, 2025

AAP विधायक अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी पर कोर्ट ने 24 फरवरी तक लगाई रोक, दिल्ली पुलिस से कहा- CCTV निगरानी में ही करें पूछताछ

दिल्ली की राउज अवेन्यू कोर्ट ने AAP के विधायक अमानतुल्लाह खान को राहत दी है। अदालत ने उसके खिलाफ 24 फरवरी, 2025 तक कोई भी एक्शन ना लिए जाने का आदेश दिल्ली पुलिस को दिया है। अमानतुल्लाह ने कोर्ट से अग्रिम जमानत की माँग के लिए याचिका दाखिल की थी।

अदालत ने आदेश दिया है कि अमानतुल्लाह दिल्ली पुलिस को जाँच में सहयोग करे। अदालत ने दिल्ली पुलिस से पूछताछ CCTV निगरानी में करने को कहा है। अमानतुल्लाह ने हाल ही में जामिया नगर में एक भगोड़े अपराधी की तलाश में गई पुलिस टीम पर हमला किया था।

अमानतुल्लाह के हमले के बाद अपराधी पुलिस की गिरफ्त से भाग गया था। इसके बाद पुलिस ने अमानतुल्लाह के खिलाफ FIR दर्ज की थी। अमातुल्लाह की तलाश में पुलिस उत्तर प्रदेश और राजस्थान तक गई थी। वहीं अमानतुल्लाह ने दावा किया था कि उसे दिल्ली पुलिस फंसा रही है।