Sunday, June 1, 2025

पाकिस्तान के हिन्दू शरणार्थियों को राहत देने से दिल्ली HC का इनकार: रिफ्यूजी कैंप तोड़ने को दी मंजूरी, 800+ लोग होंगे प्रभावित

दिल्ली हाई कोर्ट ने पाकिस्तान से आने वाले हिन्दू शरणार्थियों को राहत देने से इनकार कर दिया है। हाई कोर्ट ने उनके शरणार्थी कैम्प को तोड़ने की इजाजत दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी को दे दी है। यह तोड़फोड़ दिल्ली के मजनूँ का टीला इलाके में होनी है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने यह फैसला शुक्रवार (30 मई, 2025) को सुनाया है। हाई कोर्ट ने हिन्दू शरणार्थियों की तरफ से दायर याचिका को खारिज कर दिया और DDA को कोई भी आदेश नहीं दिए। इन शरणार्थियों की नागरिकता को लेकर भी फैसला CAA के तहत लटका हुआ है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, “पाकिस्तानी शरणार्थियों को उनकी विदेशी नागरिकता के चलते डीयूएसआईबी (दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड) नीति के तहत पुनर्वासित नहीं किया जा सकता है।” हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद हिन्दू शरणार्थियों पर बेघर होने का खतरा मंडरा रहा है।