दिल्ली हाई कोर्ट ने राहुल गाँधी की नागरिकता पर स्थिति बताने को केंद्र सरकार से कहा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार ने राहुल गाँधी की नागरिकता के विषय में क्या जाँच अभी तक हुई है, इस पर विस्तृत रिपोर्ट पेश की जाए।
हाई कोर्ट ने इस मामले में 26 मार्च को सुनवाई करने को कहा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने यह आदेश सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर दिया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि 2019 में उन्होंने गृह मंत्रालय को राहुल गाँधी की ब्रिटिश नागरिकता के विषय में जानकारी दी थी लेकिन अभी तक उस पर कोई जवाब नहीं मिला है।
सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट को बताया है कि इस विषय में गृह मंत्रालय ने राहुल गाँधी को एक कारण बताओ नोटिस भी किय़ा था। यह नोटिस 2019 में जारी किया गया था। स्वामी ने यह आरोप कंपनी के आधार पर राहुल गाँधी के विरुद्ध लगाए हैं।