दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार (02 मई 2025) को इंडोनेशिया में मौत की सजा पाए तीन नागरिकों को कानूनी सहायता देने का आदेश दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने यह आदेश विदेश मंत्रालय को दिया है। इन तीनों को नागरिकों को मादक पदार्थों से जुड़े अपराध में मौत की सजा दी गई थी।
दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस सचिन दत्ता की पीठ ने कहा कि इंडोनेशिया स्थित भारतीय दूतावास यह सुनिश्चित करे कि दोषियों को अपील करने का मौका मिले। हाई कोर्ट ने कहा कि उन्हे हर संभव मदद दी जाए और परिवार से बातचीत की सुविधा ही उपलब्ध करवाई जाए।
यह निर्देश इंडोनेशिया में सजा पाए राजू मुथुकुमारन, सेल्वादुरई दिनाकरन और गोविंदसामी विमलकंधन की पत्नियों द्वारा याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। इन तीनों को इंडोनेशिया की तंजुंग बलाई करीमुन जिला अदालत ने 25 अप्रैल, 2025 को मौत की सजा सुनाई थी।
याचिकाकर्ताओं ने अदालत को बताया कि यह तीनों एक शिपयार्ड में काम करते थे और इंडोनेशियाई नारकोटिक्स विभाग ने उन्हें मादक पदार्थ रखने के कथित आरोप में हिरासत में लिया था। हाई कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 6 मई, 2025 को करेगा।