Friday, December 27, 2024

पूजा खेडकर को अग्रिम जमानत देने से हाई कोर्ट का इनकार, गिरफ्तारी पर लगी रोक भी हटाई: कहा- यह पूरे समाज के साथ धोखाधड़ी

UPSC परीक्षा फर्जीवाड़ा कर IAS बनने की आरोपित पूजा खेडकर को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज मामले में अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। इसी के साथ उनको पहले दी गई अग्रिम जमानत भी खत्म हो गई है। उन्हें अब जेल जाना पड़ सकता है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी जमानत से इनकार करते हुए कहा, “UPSC को एक प्रतिष्ठित परीक्षा माना जाता है। यह घटना न केवल एक संगठन के खिलाफ बल्कि पूरे समाज के खिलाफ भी धोखाधड़ी जैसी है, ऐसे उन्हें जमानत नहीं दी जाएगी।”

पूजा खेडकर पर आरोप है कि उन्होंने गलत तरीके से OBC और दिव्यांग कोटा का लाभ हासिल किया और IAS बनीं। उनके ऊपर नाम में भी हेराफेरी करने का आरोप है। उनकी इस गड़बड़ी का खुलासा पुणे में पोस्टिंग के बाद हुआ था जब उन्होंने अपने लिए विशेष सुविधाओं की माँग की थी।