दिल्ली हाई कोर्ट ने यूट्यूबर मोहक मंगल को न्यूज एजेंसी एशियन न्यूज इंटरनेशनल (ANI) के खिलाफ अपमानजनक वीडियो हटाने का आदेश दिया है। एएनआई ने मंगल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था, जिसमें दावा किया गया कि मंगल ने उनके कॉपीराइटेड वीडियो का इस्तेमाल कर यूट्यूब पर वीडियो बनाया और एजेंसी पर ब्लैकमेल और उगाही का आरोप लगाया।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, कोर्ट ने मंगल के वीडियो में ‘गुंडा राज’ और ‘हफ्ता वसूली’ जैसे शब्दों को अपमानजनक माना और उनके वकील को वीडियो हटाने के लिए निर्देश लेने को कहा।
एएनआई ने मंगल के अलावा कॉमेडियन कुणाल कामरा और ऑल्टन्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर पर भी मुकदमा किया है, क्योंकि उन्होंने मंगल के वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया। ANI के वकील अमित सिबल ने कहा कि मंगल ने उनके कॉपीराइटेड कंटेंट का दुरुपयोग किया और एजेंसी को बदनाम करने की कोशिश की।
मंगल के वकील चंदर लाल ने दावा किया कि ANI ने उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया और 40 लाख रुपये की उगाही की माँग की। कोर्ट ने मंगल को सभ्य तरीके से अपनी बात रखने की सलाह दी।