दिल्ली हाई कोर्ट ने बटला हाउस इलाके में बुलडोजर चलाने पर रोक लगाने से मना कर दिया है। बटला हाउस में कार्रवाई पर रोक लगाने की माँग AAP के विधायक अमानतुल्लाह खान ने की थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला बुधवार (11 जून 2025) को सुनाया है। यह याचिका DDA की कार्रवाई के खिलाफ दायर की गई थी।
जस्टिस गिरीश कठपालिया और जस्टिस तेजस करिया की खंडपीठ ने कहा कि केवल वही लोग इस मुद्दे को उठा सकते हैं जिनकी संपत्ति उस क्षेत्र में आती है, जहाँ ध्वस्तीकरण होना है। अदालत ने कहा कि यह याचिका जनहित में नहीं मानी जा सकती क्योंकि यह व्यक्तिगत निवासियों का मामला है।
अमानतुल्ला खान की याचिका में दावा किया गया था कि डीडीए ने अस्पष्ट नोटिस जारी किए हैं। डीडीए ने अदालत को बताया कि बिना नोटिस दिए किसी भी इमारत को नहीं गिराया जाएगा।