जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने याचिका दायर करने में देरी को आधार बनाते हुए राहत देने से इनकार किया। गोखले ने आदेश 9 नियम 13 के तहत आवेदन दाखिल कर 1 जुलाई 2023 को समन्वय पीठ द्वारा पारित एकपक्षीय आदेश को रद्द करने का आग्रह किया था।
लक्ष्मी पुरी ने 2021 में गोखले के एक ट्वीट को लेकर मानहानि का मुकदमा दायर किया था। अदालत ने अपने फैसले में गोखले को टाइम्स ऑफ इंडिया और उनके ट्विटर हैंडल पर माफीनामा प्रकाशित करने का निर्देश दिया, जो छह महीने तक प्रदर्शित रहेगा।
निर्णय का पालन न करने पर गोखले को अपनी संपत्तियों और बैंक खातों का खुलासा करने के लिए हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए गए, साथ ही उन्हे अपने वेतन को भी जोड़ने का आदेश दिया गया।