Friday, May 16, 2025

लक्ष्मी पुरी से सोशल मीडिया पर माँगो माफी, ₹50 लाख हर्जाना दो: TMC सांसद साकेत गोखले को राहत देने से दिल्ली हाईकोर्ट ने किया इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार (02 मई 2025) को तृणमूल कॉन्ग्रेस (TMC) सांसद साकेत गोखले की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया पर माफी मांगने और पूर्व सहायक महासचिव (संयुक्त राष्ट्र) लक्ष्मी पुरी को 50 लाख रुपये हर्जाना देने के आदेश को वापस लेने की माँग की थी।

जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने याचिका दायर करने में देरी को आधार बनाते हुए राहत देने से इनकार किया। गोखले ने आदेश 9 नियम 13 के तहत आवेदन दाखिल कर 1 जुलाई 2023 को समन्वय पीठ द्वारा पारित एकपक्षीय आदेश को रद्द करने का आग्रह किया था।

लक्ष्मी पुरी ने 2021 में गोखले के एक ट्वीट को लेकर मानहानि का मुकदमा दायर किया था। अदालत ने अपने फैसले में गोखले को टाइम्स ऑफ इंडिया और उनके ट्विटर हैंडल पर माफीनामा प्रकाशित करने का निर्देश दिया, जो छह महीने तक प्रदर्शित रहेगा।

निर्णय का पालन न करने पर गोखले को अपनी संपत्तियों और बैंक खातों का खुलासा करने के लिए हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए गए, साथ ही उन्हे अपने वेतन को भी जोड़ने का आदेश दिया गया।