दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार (13 मई 2025) को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की बेटी अंजलि बिरला के पक्ष में फैसला सुनाया। कोर्ट ने सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ मानहानिकारक पोस्ट हटाने का आदेश दिया। इन पोस्ट में दावा किया गया था कि अंजलि ने अपने पिता के प्रभाव से पहली बार में ही यूपीएससी परीक्षा पास की।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने 16 एक्स अकाउंट्स के खिलाफ कार्रवाई का आदेश भी दिया। अंजलि के वकील राजीव नायर ने बताया कि अंतरिम आदेश के बाद पोस्ट हटा दी गई हैं। कोर्ट ने भविष्य में भी ऐसी पोस्ट हटाने की छूट दी।
जुलाई 2024 में कोर्ट ने गूगल और एक्स (पहले ट्विटर) को ऐसी पोस्ट 24 घंटे में हटाने का अंतरिम आदेश दिया था। मंगलवार (13 मई 2025) को जस्टिस ज्योति सिंह ने इस आदेश को स्थायी कर दिया। अंजलि ने सोशल मीडिया पर लगाए जा रहे आरोपों को झूठा करार दिया था। वो अभी भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा (आईआरपीएस) की अधिकारी हैं।
बता दें कि सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट में उन्हें मॉडल और आईएएस अधिकारी बताया गया, जो गलत है। अंजलि बिरला ने 2019 में यूपीएससी परीक्षा दी और 2021 में कमीशन जॉइन किया। वहीं, कुछ समय पहले हुई उनकी शादी को लेकर भी सोशल मीडिया पर इस्लामी कट्टरपंथियों ने प्रोपेगेंडा फैलाया था।