दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत अन्य नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज की है। यह FIR 2019 में द्वारका इलाके में अवैध तरीके से बड़े होर्डिंग और पोस्टर-बैनर लगाने के मामले में दर्ज की गई है।
यह FIR अदालत के आदेश पर की गई है, इसकी अगली सुनवाई 18 अप्रैल, 2025 को राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी। अदालत ने यह आदेश शिव कुमार सक्सेना नामक व्यक्ति दायर याचिका पर दिया था। इस याचिका में कहा गया था कि AAP नेताओं ने बिना अनुमति होर्डिंग लगाए।
इस मामले में अदालत ने 11 मार्च को पुलिस को FIR दर्ज करने का निर्देश दिया था। यह मामला दिल्ली संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 2007 की धारा 3 के तहत दर्ज किया गया है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे अवैध होर्डिंग न केवल शहर की सुंदरता को प्रभावित करते हैं, बल्कि सुरक्षा के लिए भी खतरा बन सकते हैं।
मामले में केजरीवाल समेत पूर्व विधायक गुलाब सिंह और पूर्व पार्षद नितिका शर्मा के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। आम आदमी पार्टी की ओर से इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।