Monday, June 23, 2025

दिल्ली में रिक्शा चलाने वाले 74 साल के शख्स ने बच्चियों के साथ किया डिजिटल रेप, कोर्ट ने POCSO केस में सुनाई 20 साल की सजा

दिल्ली की एक अदालत ने 74 साल के रिक्शा चालक को दो नाबालिग बच्चियों के साथ डिजिटल रेप के मामले में 20 साल की सजा सुनाई है। ये वारदात साल 2021 की है, जब आरोपित ने कई बार बच्चियों के साथ गलत हरकत की थी।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, कोर्ट ने उसे पॉक्सो एक्ट की धारा 6 और IPC की धारा 376 बी के तहत दोषी पाया। अदालत ने पीड़िताओं को पुनर्वास और मुआवजे के तौर पर 21 लाख रुपये देने का आदेश भी दिया।

बता दें कि डिजिटल रेप को 2012 के निर्भया कांड के बाद बलात्कार की श्रेणी में शामिल किया गया था, जिसमें बिना सहमति के निजी अंगों को उंगली या वस्तु से छूना शामिल है।